उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी टी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत देने से मना कर दिया है। सेंगर ने दलील दी थी कि वह 10 साल की सजा में से 7 साल से अधिक की सजा काट चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सेंगर की सजा के खिलाफ दायर अपील पर 3 महीने में फैसला करने का निर्देश भी दिया। गौरतलब है कि सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे जमानत याचिका दाखिल की थी।
सेंगर की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें वो सात साल से ज्यादा की सजा पहले काट चुका है।
सेंगर की तरफ से दलील दी कि रिमीशन की अवधि को जोड़कर 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। उसके वकील ने कहा कि अभी तक हाईकोर्ट में सेंगर की अपील सुनवाई पर नहीं आई है, ऐसे में कुलदीप सेंगर को जमानत दी जानी चाहिये।
गौरतलब है कि रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले मे कुलदीप सेंगर को निचली अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी मे हुई मौत के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को कुलदीप सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे दी थी चुनौती, जबकि पीड़िता से रेप मामले मे हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

